CPE स्टडी सर्कल में कंपनीज एक्ट 2025 के बदलावों पर चर्चा, MCA के V3 पोर्टल पर नए फॉर्म्स हुए लागू

रिपोर्ट – विवेक कृष्ण दीक्षित
कानपुर: सिविल लाइंस स्थित एक रेस्टोरेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट CPE स्टडी सर्कल द्वारा आयोजित एक विशेष सत्र में कंपनीज एक्ट 2025 में हुए हालिया परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, कानपुर चैप्टर के पूर्व चेयरमैन सीएस वैभव अग्निहोत्री ने उपस्थित पेशेवरों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
कंपनीज एक्ट में हुए महत्वपूर्ण बदलाव
वक्तव्य के दौरान सीएस वैभव अग्निहोत्री ने बताया कि मई और जून 2025 के बीच कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा V2 पोर्टल को समाप्त कर V3 पोर्टल के चौथे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें 38 नए वेब-आधारित फॉर्म्स लागू किए गए हैं।

विशेष रूप से ऑडिटर से संबंधित सभी फॉर्म्स को अब वेब-बेस्ड किया गया है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इसके तहत नया ADT-4 फॉर्म पेश किया गया है, जिसके माध्यम से ऑडिटर अब किसी भी संभावित फ्रॉड की रिपोर्टिंग सीधे मंत्रालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

ऑडिटिंग प्रक्रिया में आया बदलाव
इस प्रक्रिया में ऑडिटर का पैन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया और सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त, अब दिवालिया प्रक्रिया में चल रही कंपनियां भी वार्षिक फाइलिंग व ऑडिटर से संबंधित फॉर्म्स को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के DSC के माध्यम से फाइल कर सकेंगी।
शेयरहोल्डर्स से जुड़ी नई अनिवार्यता
नए नियमों के अंतर्गत, अब शेयरहोल्डिंग डेटा में लिंग आधारित जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कॉर्पोरेट पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

वक्ताओं ने की MCA के प्रयासों की सराहना
सीएस वैभव अग्निहोत्री ने कहा कि MCA द्वारा V3 पोर्टल की शुरुआत और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सचिवों का कार्य सरल होगा, बल्कि व्यवसायों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने उपस्थित पेशेवरों को इस बदलाव के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में तकनीकी दक्षता लाने की सलाह दी।