देशनई दिल्ली

Justice Yashwant Varma : इलाहाबाद HC भेजे जाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा, SC कॉलेजियम ने स्थानांतरण की सिफारिश की

SC collegium on transfer of justice Yashwant Varma : नोट कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चाओं में बने हुए हैं. दरअसल 14 मार्च 2025 को उनके घर में आग लगी। इस दौरान भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद से ही जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बड़ी सिफारिश की है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को उनके स्थानांतरण की अनुशंसा कर दी। यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिम वर्मा को अपने यहां भेजे जाने का इच्छुक नहीं है। वह चाहता है कि जांच एवं प्रक्रिया पूरी होने तक जस्टिस वर्मा को दिल्ली में ही शीर्ष अदालत की निगरानी में रखा जाए।

दिल्ली में ही कड़ी निगरानी में रखने की मांग

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना से जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली में ही कड़ी निगरानी में रखने और उनके द्वारा सुनाए गए सभी फैसलों की समीक्षा और जांच कराए जाने का अनुरोध किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने सीजेआई से जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई और ईडी की इजाजत देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ‘अंकल जज सिंड्रोम’ का मुद्दा भी सीजेआई के समक्ष उठाया है।

जस्टिस यशवंत वर्मा का हो रहा विरोध

जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक हुई है। लाइब्रेरी हॉल में हुई जनरल बॉडी बैठक में 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं किया जाए। बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की भी मांग की है।  प्रस्ताव पास किया गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी को केस रजिस्टर करने की इजाजत दी जाए। बार एसोसिएशन की मांग है कि जिस तरह से राजनेता या सिविल सर्वेट के खिलाफ ट्रायल चलाया जाता है, उसी तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ट्रायल चलाया जाए।

जस्टिस यशवंत वर्मा के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

अनिल तिवारी ने कहा, ‘सीजेआई से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट अथवा किभी अन्य अदालत में स्थानांतरित न करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कोई भी कोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में दिल्ली में रखा जाना चाहिए। यही नहीं जस्टिस वर्मा ने अपने कार्यकाल में जितने भी फैसले दिए हैं, उन सभी फैसलों की जांच एवं समीक्षा होनी चाहिए। इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा फिर बढ़ेगा।’

जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया गया

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के मद्देनजर उनसे अगला आदेश जारी किए जाने तक न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर वाद सूची से जुड़े एक अन्य नोट में कहा गया कि खंडपीठ-तृतीय का ‘कोर्ट मास्टर’ सूचीबद्ध मामलों में तारीखें देगा, जिसका प्रभार न्यायमूर्ति वर्मा के पास था।

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