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नाबालिग से रेप मामले में आसाराम की अंतरिम ज़मानत खारिज

दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे आसाराम की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में दोबारा सरेंडर करने का आदेश दिया है।
दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे आसाराम की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में दोबारा सरेंडर करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
- ज़मानत खारिज: कोर्ट ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर है और उन्हें अस्पताल में लगातार भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है।
- पूर्व ज़मानत: 84 वर्षीय आसाराम को इसी साल जनवरी में 12 साल बाद मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मिली थी।
- कोर्ट का रुख: कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि बार-बार मेडिकल कारणों पर राहत नहीं दी जा सकती।
- सज़ा: आसाराम पर साल 2013 में 16 वर्षीय नाबालिग से रेप का आरोप साबित हुआ था और 2018 में उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी।
यह फैसला यह दिखाता है कि कानून के सामने कोई भी बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है।