कानपुर में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर NGT सख्त, प्रदूषण बोर्ड ने नगर निगम को दिए निर्देश

रिपोर्ट – शिवा शर्मा
कानपुर: अब खुले में कूड़ा फेंकना लोगों को महंगा पड़ सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अब जो लोग सड़कों, नहरों, प्लांट्स या सरकारी स्थलों के पास कचरा फेंकते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

NGT के आदेश के बाद अधिकारी सतर्क
इस संबंध में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अजीत सुमन ने जानकारी दी कि अब पहली बार खुले में कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 तक जुर्माना वसूला जाएगा।

ट्रांज़िशन वर्ड: इसी के साथ, यदि कोई प्राइवेट संस्था बल्क में कचरा डंप करती पाई जाती है, तो उस पर 25,000 से 50,000 तक की कार्रवाई की जाएगी।
जन जागरूकता के लिए लगाए जाएंगे होल्डिंग-बैनर
प्रशासन केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि जन-जागरूकता अभियान भी शुरू करेगा। जिन स्थानों पर अक्सर कचरा फेंका जाता है, वहां होल्डिंग और बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे केवल नगर निगम की अधिकृत कूड़ा गाड़ी में ही कचरा डालें।

शहरवासियों से की गई सहयोग की अपील
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे अपने आस-पास किसी को खुले में कूड़ा फेंकते देखें, तो वे मोबाइल से उसकी तस्वीर लेकर, उसका विवरण नगर निगम या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं।