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रायबरेली: कुम्हार को थमाया गया करोड़ों का GST नोटिस, बर्तन बनाने वाले पर कार्रवाई से मच गया हड़कंप

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पारंपरिक कुम्हार को जीएसटी विभाग ने 1 करोड़ 25 हजार रुपये का नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद कुम्हार के परिवार में हड़कंप मच गया है। मो. शहीद नामक कुम्हार, जो रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, अपने परिवार का पालन-पोषण मिट्टी के बर्तन बनाकर करता है। अचानक मिले इस नोटिस ने न केवल कुम्हार बल्कि उनके पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है।

कुम्हार मो. शहीद पर GST का नोटिस

रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के निवासी मो. शहीद को डाक के जरिए 1 करोड़ 25 हजार रुपये का जीएसटी नोटिस प्राप्त हुआ। इस नोटिस में दावा किया गया है कि शहीद जीएसटी के दायरे में आते हैं और उन्हें टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि, शहीद का कहना है कि वह वर्षों से पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं, और उनका व्यापार सिर्फ पारिवारिक जरूरतों के लिए है। वह किसी भी प्रकार का बड़ा व्यापार या व्यावसायिक कारोबार नहीं करते हैं, बल्कि यह काम उनके परिवार की जीविका का साधन है।

यह है पारंपरिक कुम्हार की स्थिति

कुम्हार समुदाय के लोग सदियों से पारंपरिक रूप से मिट्टी के बर्तन, दीप, हंडियां, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। मो. शहीद भी उसी परंपरा का पालन करते हुए अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनका यह व्यवसाय पूरी तरह से पारंपरिक रूप से स्थानीय स्तर पर होता है और उनका कोई बड़ा व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है।

परंतु जीएसटी नोटिस मिलने के बाद शहीद और उनके परिवार को यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे टैक्स देना चाहिए, क्योंकि यह व्यवसाय कभी भी सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी की श्रेणी में नहीं आया। उनका यह व्यवसाय स्थानीय बाजार में छोटे स्तर पर होता है और अधिकांश ग्राहक सीधे उनसे खरीदारी करते हैं।

परिवार में मच गया हड़कंप

जीएसटी विभाग का नोटिस मिलने के बाद शहीद के परिवार में हड़कंप मच गया है। परिवार के सदस्य यह समझने में असमर्थ हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार से टैक्स की चोरी की है या नहीं। उनका कहना है कि वे सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यह काम करते हैं और कभी भी बड़े पैमाने पर बर्तन नहीं बेचते। शहीद का यह भी कहना है कि उन्होंने अब तक कभी जीएसटी के बारे में नहीं सुना था और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके जैसे पारंपरिक कुम्हार पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई है।

जानिए क्या है जीएसटी का दायरा?

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) एक व्यापक कर व्यवस्था है, जो 2017 में भारत में लागू हुई थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू करना है। हालांकि, इस व्यवस्था का दायरा छोटे व्यापारियों और कारीगरों तक भी पहुंच गया है, जिनका कारोबार पारंपरिक या छोटे स्तर पर होता है। कई बार छोटे व्यवसायियों को यह समझने में कठिनाई होती है कि उन्हें जीएसटी का भुगतान करना है या नहीं।

कुम्हार समुदाय के लिए, जिनका व्यवसाय मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर है, यह जीएसटी की जानकारी और नियमों का पालन करना एक चुनौती बन गया है। जीएसटी के तहत कुछ नियम छोटे व्यापारियों के लिए अनिवार्य हैं, और वे अक्सर इससे अनजान रहते हैं। शहीद जैसे कुम्हार, जो किसी बड़े व्यापार का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें इस प्रकार की नोटिस का सामना करना बेहद मुश्किल हो सकता है।

क्या किया गया है आगे?

मो. शहीद के परिवार के साथ अब जीएसटी विभाग द्वारा समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहीद का कहना है कि वह इस मामले में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर कोई गलतफहमी हो, तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। उनकी तरफ से इस नोटिस का जवाब देने के लिए एक टीम बनाई जा रही है, जो जीएसटी के नियमों को समझने और उन्हें लागू करने में मदद करेगी।

इसके अलावा, इस मामले ने अन्य छोटे और पारंपरिक व्यापारियों का ध्यान भी आकर्षित किया है। कुम्हार समुदाय के लोग इस मामले को लेकर जागरूक हो रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं कि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी नियमों को सरल और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए।

विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल 

रायबरेली के इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि छोटे व्यवसायियों के लिए जीएसटी नियमों को कैसे लागू किया जाए। पारंपरिक कुम्हार जैसे छोटे व्यापारियों को जीएसटी के जटिल नियमों से निपटना कठिन हो सकता है। इस मामले में यदि कोई हल नहीं निकलता, तो इससे पारंपरिक कुम्हारों के व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और छोटे व्यवसायियों के लिए नियमों को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

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