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संभल बकरीद कुर्बानी निर्देश

संभल ब्यूरो |
जनपद संभल में आने वाले बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कुर्बानी संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में कुर्बानी केवल पूर्व-निर्धारित 19 स्थलों पर ही की जाएगी, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय

डॉ. पैंसिया ने बताया कि बकरीद से पहले शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन सभी स्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जहां नमाज अदा की जानी है। बैठक में सभी धर्मगुरुओं व गणमान्य नागरिकों से संवाद कर स्पष्ट किया गया कि कुर्बानी चिन्हित स्थानों तक सीमित रहेगी

प्रशासनिक तैयारी और निर्देश

DM ने बताया कि:

  • प्रतिबंधित पशुओं के वध पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है और पिछले पाँच वर्षों से इस संबंध में कोई उल्लंघन सामने नहीं आया है।
  • ईदगाहों पर बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
  • कुर्बानी का कार्य 7, 8 और 9 जून को दोपहर 3 बजे तक पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती

जब पत्रकारों ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे, तो जिलाधिकारी ने बताया कि:

  • जिले में करीब 900 लोगों को पाबंद किया गया है, जिन पर पहले से निगरानी है।
  • धारा 116(3) भी जिले में लागू है और यदि कोई शांति भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर निगरानी

डॉ. पैंसिया ने विशेष रूप से चेतावनी दी कि कुर्बानी के वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सख्त मना है। उन्होंने कहा कि “यदि कोई व्यक्ति ऐसे दृश्य अपलोड करता है, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

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