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आगरा में लागू हुई धारा-163 BNSS, 2 माह तक रहेगी तगड़ी सख्ती, सुरक्षा व्यवस्था में हुआ इजाफा

आगरा, उत्तर प्रदेश: आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं को लेकर **आगरा** पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया है। 1 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए धारा-163 BNSS लागू कर दी गई है। इस दौरान शहर में विशेष प्रतिबंध और सख्ती लागू की जाएगी। खासतौर पर शिवरात्रि, होली, ईद और परीक्षाओं के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा से बचा जा सके।

सुरक्षा उपायों के तहत, शहर में भीड़ और जुलूसों पर कड़ी रोक रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। ड्रोन उड़ाने और डीजे/लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पाबंदी होगी, विशेषकर बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल करना सख्त मना होगा। इन सभी कड़े आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-223 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विशेष सुरक्षा आदेशों की घोषणा

आगरा में 1 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए जो विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है कि परीक्षा केंद्रों के पास भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी, ताकि परीक्षा केंद्रों के पास छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसके अलावा, आगामी होली, ईद और शिवरात्रि जैसे त्योहारों के मद्देनजर धारा-163 BNSS को सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो सके। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर निगरानी

सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पिछले वर्षों में सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न की जा चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सक्रिय निगरानी रखने का निर्णय लिया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के तहत अन्य दिशा-निर्देश

इसके अलावा, प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पाबंदी रहेगी। यह कदम त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

धारा-223 BNS के तहत कार्रवाई

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा-223 BNS के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कानून सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जमानत और दंड दोनों की संभावना हो सकती है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के इस सख्त अभियान में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

स्थानीय नागरिकों से अपील

आगरा पुलिस और प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अराजकता या विघ्न से बचें। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस ने कहा कि वह सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि सभी त्योहार और अन्य कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सकें।

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