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इलाहाबाद हाईकोर्ट – विवाहित पुरुष और वयस्क महिला का सहमति से लिव-इन संबंध कोई अपराध नहीं

रिपोर्ट – ब्रजेश शर्मा 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई विवाहित पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन संबंध में रहता है, तो इसे स्वतः अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कानून और नैतिकता को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और सामाजिक धारणाएं न्यायिक निर्णयों का आधार नहीं बन सकतीं।

दरअसल, हाल के दिनों में इस प्रकार के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यापक टिप्पणी की, जो भविष्य में इस तरह के मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है।

सहमति और वयस्कता को माना गया प्रमुख आधार

अदालत ने अपने अवलोकन में स्पष्ट किया कि यदि दोनों पक्ष वयस्क हैं और संबंध आपसी सहमति से स्थापित है, तो केवल इस आधार पर इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता कि पुरुष पहले से विवाहित है।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ऐसे मामलों में अन्य कानूनी पहलुओं—जैसे वैवाहिक अधिकार, भरण-पोषण या पारिवारिक विवाद—को अलग संदर्भ में देखा जा सकता है। लेकिन मात्र लिव-इन में रहना, जब दोनों वयस्क और सहमत हों, स्वतः अपराध नहीं बनता।

इस प्रकार, अदालत ने यह रेखांकित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वयस्कों की स्वायत्तता भारतीय संविधान के तहत संरक्षित है।

कानून और नैतिकता के बीच अंतर पर जोर

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून और सामाजिक नैतिकता को एक जैसा नहीं माना जा सकता। कई बार समाज में किसी संबंध को लेकर असहमति या आलोचना हो सकती है, लेकिन न्यायालय का दायित्व कानून के प्रावधानों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना है।

अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए, केवल सामाजिक अस्वीकृति के आधार पर किसी संबंध को अपराध नहीं ठहराया जा सकता।

यह टिप्पणी विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लिव-इन संबंधों को लेकर समाज में अब भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।

बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि

हाल के समय में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कई मामले अदालतों के समक्ष आए हैं। कुछ मामलों में सुरक्षा की मांग की गई, तो कुछ में आपराधिक धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गईं। इसी परिप्रेक्ष्य में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर परखा जाएगा। 

यदि संबंध सहमति से है और दोनों पक्ष वयस्क हैं, तो केवल साथ रहने के आधार पर आपराधिक मुकदमा उचित नहीं होगा। हालांकि, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि किसी प्रकार की जबरदस्ती, धोखाधड़ी या उत्पीड़न के आरोप हों, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

संवैधानिक मूल्यों का संदर्भ

भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। इसी संदर्भ में अदालतों ने समय-समय पर यह कहा है कि दो वयस्कों को अपनी इच्छा से साथ रहने का अधिकार है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी भी उसी संवैधानिक दृष्टिकोण को दोहराती है। अदालत ने कहा कि न्यायालय का काम कानून की व्याख्या करना है, न कि सामाजिक नैतिकता का निर्धारण करना। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि लिव-इन संबंध स्वयं में अवैध नहीं है, बशर्ते कि उसमें सहमति और वयस्कता का तत्व मौजूद हो।

सामाजिक और कानूनी विमर्श

यह निर्णय सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन सकता है। एक ओर, जहां कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पुष्टि के रूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पारंपरिक वैवाहिक मूल्यों के संदर्भ में प्रश्न उठा सकते हैं।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसका निर्णय केवल कानूनी दृष्टिकोण पर आधारित है। सामाजिक या नैतिक मतभेदों का समाधान न्यायिक आदेशों से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संवाद से संभव है।

भविष्य के मामलों पर संभावित प्रभाव

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह टिप्पणी भविष्य में लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। विशेष रूप से, ऐसे मामलों में जहां केवल साथ रहने के आधार पर आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं, वहां यह अवलोकन महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है।

हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक रहेगा। अदालत ने कोई सार्वभौमिक छूट नहीं दी है, बल्कि सहमति और वयस्कता को मुख्य आधार माना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की पुनः पुष्टि के रूप में देखी जा रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विवाहित पुरुष और वयस्क महिला यदि आपसी सहमति से लिव-इन संबंध में रहते हैं, तो इसे स्वतः अपराध नहीं माना जा सकता।

साथ ही, न्यायालय ने कानून और नैतिकता के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए यह संदेश दिया है कि सामाजिक धारणाएं न्यायिक निर्णयों का आधार नहीं बन सकतीं। इस प्रकार, यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक विमर्श को भी नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

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