Lucknow Highcourt : शर्ट का बटन खोलकर कोर्ट पहुंचे वकील साहब, जजों को कह दिया गुंडा, हाई कोर्ट ने दी सजा और थोक जुर्माना

Lucknow Highcourt : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अदालत के समक्ष बगैर गाउन और शर्ट के खुले बटन के साथ पेश होने के मामले में गुरुवार को स्थानीय वकील अशोक पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। यह मामला तब शुरू हुआ जब वह अदालत में वकील का गाउन पहने बिना पेश हुए और उनकी कमीज के बटन खुले हुए थे। बेंच ने पांडे पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, साथ ही एक महीने के भीतर जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई।
कोर्ट की अवमानना
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को अधिवक्ता अशोक पांडे को अदालती अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया और चेतावनी दी कि यदि यह रकम एक महीने में नहीं जमा की तो एक महीने और जेल में बिताना होगा। कोर्ट ने कहा कि पांडे चार सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण करें और जेल जाकर सजा काटें। यह आदेश जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बीआर सिंह की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर पांडे के खिलाफ 2021 में दर्ज एक आपराधिक अवमानना के केस पर फैसला सुनाते हुए पारित किया है।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दे की मौजूदा फैसला 18 अगस्त 2021 में हुई एक सुनवाई जुड़ा हुआ है। तब वकील साहब जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच के सामने पेश हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि तब पांडे गलत पहनावे के साथ अदालत में आए थे और उनकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। पांडे ने सुनवाई के दौरान जजों को ‘गुंडा’ कह दिया था। अदालत ने उनके पहनावे पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में पांडे नाराज हो गए थे।